Spread the love जिला पंचायत सभा कक्ष में अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने कहा की नए नियम के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य पूरे जिले में 1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के अनुरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कचरे को व्यवस्थित संग्रहण पृथक्करण और निपटान की व्यवस्था अनिवार्य बनाया गया है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कचरा संग्रहण, शुल्क,शिकायत निवारण तंत्र और निगरानी प्रणाली को विकसित कर पंचायतों को स्वच्छ बनाने की दिशा में कड़ाई से पालन की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।ग्राम एवं जनपद पंचायत को अपने क्षेत्र में उत्पन्न कचड़े की जानकारी प्रत्येक 15 दिन में देनी होगी जून माह तक 25% ग्राम पंचायत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला सीईओ नाग ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर कचरा संग्रहण की अभियान की शुरुआत की जाएगी ।सभी अपने घरों से कचरे को पृथक्करण हरे नीले पीले डस्टबिन का उपयोग करेगी इस कार्यशाला में अधिकारियों द्वारा नए नियमों की प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। Post navigation उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ,महापौर संजू देवी राजपूत ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्श आज भी समाज को दे रहे नई दिशा- गोपाल मोदी।