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कोरबा -चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के परिक्षण उपरांत धारा 138 के तहद महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को दोषी ठहराते हुए दंडित किया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा लोन की रकम 2,00,000 लख रुपए का चेक जारी देनदारी निर्वाहन हेतु जारी किया था। लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण उपरोक्त जारी चेक बाउंस हो गया, उसके बाद विधि अनुसार नोटिस जारी करने के बाद भी आरोपी द्वारा राशि की भुगतान नहीं की गई। उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज,साक्ष्यों की अवलोकन उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 6 माह की कारावास से दंडित किया साथ ही आदेश में  परिवादी को 2,58,000 रुपए एक माह के भीतर  अदा करने का  आदेश पारित किया।

निर्धारित अवधि में राशि की भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक माह  की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी रूप से अपनी जाली राखी। उपरोक्त फैसले के बाद अधिवक्ता धनेश सिंह ने कहां की न्यायालय की  फैसले से आर्थिक , सामाजिक  अपराधों पर  प्रभावीनियंत्रण एवं अंकुश लगाने की  दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।।

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