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कोरबा – चेक बाउंस के एक मामले में आरोप प्रमाणित होने पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय में,अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया।उक्त प्रकरण में परिवादी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता  धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए,जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी निक्की विधवानी को एक धारा 138 के तहद दोषी पाया ।

माननीय  न्यायालय नेअभियुक्त को एक साल की कारावास तथा 3.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 3 माह कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।उक्त फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए  धनेश सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले से आर्थिक अपराधों के प्रति सक्त दृष्टि को दर्शाता है, और वित्तीय अनुशासन बनाएं रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

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